केवल चोरी ही नहीं है अगर बैंक ने लॉकर की लोकेशन की पुख्ता जांच नहीं की और इस वजह से अगर इमारत ढह जाए या पानी घुस जाए तब भी बैंक ही जिम्मेदार होंगे.
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे लॉकर्स की पारदर्शिता के साथ सूची बनाएं और इसे सीबीएस प्लेटफॉर्म के जरिए जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध कराएं.
RBI Revises Bank Lockers Rules | RBI के मुताबिक धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि कारणों से बैंक लॉकर को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी.
Locker Facility: SC ने RBI से लॉकर सुविधा के रख-रखाव, सुरक्षित डिपॉजिट सुविधा के लिए 6 महीने के अंदर रेगुलेशन तय करने का निर्देश दिया है